February 22, 2026

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न्यायालय ने दहेज़ उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपितों को किया आरोप मुक्त

अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा मजबूती से न्यायालय में रखा गया अभियुक्तगण का पक्ष

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)
जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ न्यायाधीश ने अपने एक आदेश में दहेज़ उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया। न्यायालय में आरोपियों के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर द्वारा मजबूती एवं गंभीरता से अभियुक्तगण का पक्ष रखा गया।
इस बावत अभियुक्तगण के अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि दुर्गेश बनाम् सुनील सिंह, राजेंद्र सिंह, देवी, सत्यवीर सिंह अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा. दा. सा. व् 3/4 दहेज़ प्रतिशेध अधिनियम थाना मालपुरा परिवाद में ससुर राजेंद्र सिंह की मृत्यु मुकद्दमे के दौरान हो गई थी। उनकी पुत्रवधु दुर्गेश ने दहेज उत्पीड़न के आरोप अपने पति सुनील, देवर सत्यवीर एवं ससुर राजेंद्र व सास देवी के विरुद्ध लगाए। जो न्यायालय में युक्ति युक्त संधेय से परे सिद्ध नहीं हुऐ। इस आधार पर परिवादिय दुर्गेश के समस्त आरोपों को खारिज करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ न्यायाधीश द्वारा दहेज़ उत्पीड़न के मुकदमे में अभियुक्तगण सुनील सिंह, राजेंद्र सिंह, देवी, सत्यवीर सिंह को दोष मुक्त कर दिया।