मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
मंगलवार की रात बलिराम सिंह के डेरा के पास हुई थी मारपीट
बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
बैरिया थाना क्षेत्र के कर्णछपरा गांव के बलिराम सिंह के डेरा के पास बुधवार को हुई मारपीट मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आरम्भ कर दिया है।
इस मामले एक पक्ष के संतोष सिंह के तहरीर पर पुलिस ने बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह निवासी चांदपुर थाना बैरिया, उनके पुत्र विद्याभूषण सिंह, अभय सिंह पुत्र अखिलेश सिंह निवासी चांदपुर थाना बैरिया, महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र सरल सिंह निवासी चांदपुर थाना बैरिया, रीतेश सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह थाना बैरिया, प्रभंजन प्रताप सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी रामनगर थाना दोकटी, धनंजय सिंह पुत्र धर्मनाथ सिंह निवासी धतूरी टोला थाना दोकटी के विरुद्ध धारा 147, 308, 323 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के लाल बिहारी राम की तहरीर पर पुलिस ने दिवेश कुमार सिंह उर्फ अप्पू पुत्र सुशील कुमार सिंह निवासी करन छपरा थाना दोकटी तथा विक्की सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी करन छपरा थाना दोकटी के अलावा पांच अज्ञात के विरूद्ध एससी एसटी, 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। एसएचओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोकटी थाना क्षेत्र के सावन छपरा निवासी लाल बिहारी राम बोलेरो का चालक है। उसने तहरीर उल्लेख किया है कि घायल ऋतुराज सिंह उर्फ विक्की सिंह व दिनेश सिंह उर्फ अप्पू सिंहओ एनएच 31पर वाहनों को रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। मुझे भी रोककर पैसा मांगने लगे। मना करने पर मेरे साथ मारपीट किया व जाति सूचक गाली दिया।
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