(संवाददाता)
मुम्बई(राष्ट्र की परम्परा) शहर निजामपुर भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अलग-अलग दो स्थानों पर अवैध रूप से भवन निर्माण कर रहे भवन निर्माताओं के ऊपर एमआरटीपी की धारा 52 के तहत शांति नगर पुलिस स्टेशन भोईवाडा, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से अवैध भवन निर्माताओं में खलबली मची हुई है।
प्रापत जानकारी के अनुसार भिवंडी मनपा प्रभाग समिति दो के प्रभारी सहायक आयुक्त फैसल तातली द्वारा शांति नगर पुलिस स्टेशन में, एमआरटीपी की धारा 52 के तहत अवैध भवन निर्माता घर नंबर ११६६ और ११६६/ए, राजीव नगर भवन निर्माता एजाज एनुवल शेक, द्वारा 11 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2023 के बीच 2 मंजिला आरसीसी इमारत का अवैध निर्माण, कार्य भिवंडी मनपा की अनुमति के बिना किया गया है। इस मामले में आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष तपासे कर रहे हैं। दूसरी घटना भिवंडी महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 4 के, अंतर्गत सहायक आयुक्त बलराम जाधव ने भोइवाड़ा पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी एक्ट की धारा 52 के तहत मामला दर्ज कराते हुए, पुलिस को बताया कि गौरीपाड़ा स्थित इसरार मिठाईवाला के पीछे नया गौरीपाड़ा स्थित, घर नंबर ४३४ पर आशिक अब्दुल अजीज फकी ने 27 फरवरी 2019 से लेकर रपट लिखाने के समय तक मनपा की आवश्यक अनुमति के बिना, एक चार मंजिला आरसीसी इमारत का अवैध निर्माण किया हैं। इस मामले में आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकर कर रहे हैं।
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