संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, सुजीत कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की भर्ती से संबंधित पूर्व में जारी सभी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका विवाह के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा या शहरी वार्ड में पद रिक्त होने पर आरक्षण नियमों का ध्यान रखते हुए जनपद के अंदर जिलाधिकारी की स्वीकृति से समायोजन किया जाएगा।
इसी प्रकार, जनपद के अंतर्गत यदि दो कार्यकत्री या सहायिकाएं आपसी सहमति से परस्पर समायोजन चाहती हैं, तो वे निवास प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। संबंधित अभिलेखों की पुष्टि और जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि आरक्षण प्रभावित न हो।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति कार्यकत्री और सहायिका के रूप में नहीं की जाएगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद की सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं से कहा है कि यदि वे समायोजन के पात्र हैं और आवेदन करना चाहती हैं, तो अपने ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में 3 नवम्बर 2025 तक अपना प्रत्यावेदन अनिवार्य रूप से जमा करें। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
इच्छुक आवेदिकाएं रिक्तियों एवं आरक्षण संबंधी जानकारी के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
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