संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के बखिरा थाना क्षेत्र में हुए एसिड हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, 15 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 बजे मुर्गी द्वारा दरवाजे पर गंदगी करने की बात को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया।
विवाद के दौरान आरोपी गुलाम हुसैन, मनसूर और मसकूर ने गाली-गलौज करते हुए एसिड फेंक दिया। इस हमले में आसमा खातून की मां अमीरून्निशा गंभीर रूप से झुलस गईं।
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घटना में पीड़िता के भाई फिरोज और अफरोज भी झुलस गए। अमीरून्निशा को पहले मेहदावल अस्पताल, फिर जिला अस्पताल खलीलाबाद और बाद में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपियों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की।
सरकारी पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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