विकास कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम प्रधान सुनील कुमार गुप्ता के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निलंबित
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिले के विकास खण्ड निचलौल अन्तर्गत ग्राम पंचायत पकड़ी भारत खण्ड के प्रधान सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कराए गए विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के चलते उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज अनुनय झा ने 18 मार्च 2025 को जारी आदेश संख्या 3022 के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
ग्राम पंचायत में विकास कार्य बाधित न हों, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1)(छ)(पांच) के तहत ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति ग्राम प्रधान के पदीय दायित्वों का निर्वहन अग्रिम आदेशों तक करेगी। गठित समिति में छोटेलाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,जबकि बालकिशन और एक अन्य सदस्य को समिति में शामिल किया गया है।
जिला प्रशासन ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पंचायत के सभी कार्यों का संचालन पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप करें। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी निचलौल और जिला पंचायत राज अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि अंतिम जांच में आरोप सिद्ध न होने की स्थिति में ही ग्राम प्रधान को पुनः अधिकार मिल सकते हैं। तब तक त्रिसदस्यीय समिति ही पंचायत के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी।
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