गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
स्नातक निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडल आयुक्त सभागार में आरओ /कमिश्नर ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन से बेध 24 प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कि कोई भी प्रत्याशी मतगणना स्थल से 100 मीटर पहले ही अपना मतदाताओं के लिए पर्ची देने का कार्य करेंगे, किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल तक मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी प्रत्याशियों को पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई किया जायेगा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 24 प्रत्याशी मैदान है। 249382 मतदाता 17 जिलाें के 321 बूथों पर अपने मनपसंद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। सभी जनपद के एआरओ/ जिलाधिकारी मतदान होने के बाद मत पेटियों को सील करवा कर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा कराएंगे। 2 फरवरी को सभी प्रत्याशियों के एजेंट के सामने मत पेटियों को खोला जाएगा, उनके सामने मतपत्रों की गिनती प्रारंभ की जाएगी मतदान के दिन प्रत्याशी हर मतदान केंद्र पर एक एक एजेंट अपना नियुक्त कर सकते हैं। उसके पहले सभी प्रत्याशी बनाए गए एजेंटों के फोटो सहित अन्य दस्तावेज एआरओ/ जिलाधिकारी के पास उपलब्ध करा दें, जिससे उनके एजेंटों को दस्तावेज तैयार किया जा सके। अगर किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की शिकायत होती है तो हम से दूरभाष पर या स्वयं मिलकर अपनी शिकायतों का समाधान करा सकते हैं
आरओ/ कमिश्नर ने बताया कि मतदान कक्ष में मतदाता को पीठासीन अधिकारी की ओर से पेन उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता चाहे तो सभी प्रत्याशियों को वोट दे सकता है, लेकिन उसे वरीयता तय करनी होगी। मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम, फोटो व पार्टी का नाम होगा। इसमें चुनाव चिह्न नहीं अंकित होगा। किसी न किसी प्रत्याशी के नाम के आगे 1 लिखना होगा, मतदाता चाहे तो केवल एक प्रत्याशी को वोट देकर जा सकता है। चाहे तो वरीयता के अनुसार सभी को वोट दे सकता है।
इसकी मतगणना भी सामान्य चुनाव से अलग होगी। मतदान के बाद सभीजिलों से मतपेटिका दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में बने स्ट्रांग रूम में लाई जाएगी। यहीं मतगणना भी होगी, पहले मतपेटिका में पड़े मतों को मिला लिया जाएगा, कुल वैध मतों के 50 प्रतिशत से एक अधिक को जीत के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रथम वरीयता के मतों की गिनती होगी। यदि इसी गिनती में जीत के लिए जरूरी मत प्राप्त हो जाते हैं, तो मतगणना समाप्त हो जाएगा। ऐसा न होने की दशा में सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मतगणना से बाहर करते हुए, उसके मतपत्र पर शेष प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक जीत के लिए जरूरी आंकड़े पूरे नहीं हो जाते। यदि पूरी गिनती पर भी किसी प्रत्याशी को निर्धारित वोट नहीं मिलते तो अंत में बचे एक प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। बैठक में एआरओ/ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित प्रत्याशी या प्रत्याशी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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