February 22, 2026

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60 लाख के गबन के आरोपी अरविंद भट्ट की जमानत याचिका खारिज

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने ₹ 60 लाख के गबन के मुख्य आरोपी जालसाज अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव व अधिवक्ता सुभद्र नाथ राय ने बताया कि जिला मुख्यालय के एक शैक्षिक संस्थान में कार्यरत एकाउंटेट कम कैशियर अरविन्द कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट निवासी ग्राम धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद ने धोखाधड़ी, जालसाजी व कुचक्र रचकर संस्थान में ₹ 60 लाख लेकर फरार हो गया। संस्थान की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने मामलें की गम्भीरता को देखते हुए स्थानीय थाना कोतवाली में उक्त आरोपी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 467/2024 अन्तर्गत धारा 143, 504, 506, 409, 420 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा कर कार्यवाही प्रचलित किया।
दर्ज मुकदमे की भनक लगते ही जालसाज शातिर अरविन्द कुमार भट्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्ययालय में अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दाखिल कर दिया। जिसकी सुनवाई गुरुवार, 18 जुलाई 24 को करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निस्तारण के समय अपराध की गम्भीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता पर विचार करने तथा अन्य तथ्यों व अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
गबन के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से पुलिस अग्रिम कार्यवाही करते हुए कभी भी गिरफ़्तार कर सकती है।