Thursday, April 2, 2026
Homeउत्तर प्रदेशAcid Attack Case: संत कबीर नगर में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज,...

Acid Attack Case: संत कबीर नगर में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, सत्र न्यायालय का सख्त रुख

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के बखिरा थाना क्षेत्र में हुए एसिड हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

छोटी बात पर हुआ बड़ा विवाद

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, 15 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 बजे मुर्गी द्वारा दरवाजे पर गंदगी करने की बात को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया।

हमले में महिला गंभीर रूप से झुलसी

विवाद के दौरान आरोपी गुलाम हुसैन, मनसूर और मसकूर ने गाली-गलौज करते हुए एसिड फेंक दिया। इस हमले में आसमा खातून की मां अमीरून्निशा गंभीर रूप से झुलस गईं।

ये भी पढ़े – अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, पांच एकड़ में फैला निर्माण ध्वस्त

कई लोग हुए घायल

घटना में पीड़िता के भाई फिरोज और अफरोज भी झुलस गए। अमीरून्निशा को पहले मेहदावल अस्पताल, फिर जिला अस्पताल खलीलाबाद और बाद में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपियों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की।

कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

सरकारी पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

ये भी पढ़े – बुद्ध के शांति संदेश पर वैश्विक मंथन, अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव में पैनल चर्चा आकर्षण का केंद्र

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments