मऊ (राष्ट्र की परम्परा)उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) की उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम विनियमावली–2022 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विद्युत वितरण मंडल मऊ में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के लिए एक स्वतंत्र सदस्य के पद पर योग्य और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं।
इस संबंध में अधीक्षण अभियंता मागेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पद उपभोक्ताओं की शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण में अहम भूमिका निभाएगा। स्वतंत्र सदस्य का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और प्रभावी न्याय मिल सके।
स्वतंत्र सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता
स्वतंत्र सदस्य बनने के लिए आवेदक का संबंधित मंडल क्षेत्र का उपभोक्ता होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आवेदक वर्तमान या पूर्व में सिविल सेवा से जुड़ा होना चाहिए और उसका पद एडीएम से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक पिछले तीन वर्षों से लगातार विद्युत उपभोक्ता रहा हो, उसका पूर्ववृत्त अच्छा हो तथा उसके नाम पर किसी भी प्रकार का विद्युत बकाया न हो।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल मऊ के कार्यालय में, जो स्टेट बैंक के सामने स्थित है, एक सप्ताह के भीतर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
उपभोक्ताओं के हित में अहम अवसर
यह अवसर उन अनुभवी और जिम्मेदार नागरिकों के लिए है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के माध्यम से विद्युत से संबंधित शिकायतों का समाधान त्वरित और निष्पक्ष तरीके से किया जाता है।
