गुण्डा एक्ट के तहत 73 अपराधी हुए जिला बदर,66 व्यक्तियों को छ: माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने बताया की जनपद बहराइच में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में 73 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है वहीं 66 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है की जनपद में पदभार ग्रहण करने की तिथि 20 मई 30 दिसम्बर तक जिला मजिस्ट्रेट मोनिका नारी द्वारा 62 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाही करते हुए 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है वहीं 48 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं,जबकि इससे पूर्व 01 जनवरी 2023 से 19 मई 2023 के बीच जिले में 11 अपराधियों को जिला बदर तथा 18 व्यक्तियों को सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने हेतु पाबन्द किया गया है।

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