देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से 06 लोगों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
आपराधिक कृत्य हेतु खामपार थाना अंतर्गत प्रिन्स तुरहा पुत्र कमलेश तुरहा निवासी सरया मठिया टोला, कृष्णा तुरहा पुत्र बिजली तुरहा निवासी- सरया मठिया टोला, दीपक पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम-परसिया छितनी सिंह, बरहज थाना अंतर्गत सिट्टू उर्फ हैदर राइन पुत्र निवासी नगर पश्चिमी, इकबाल अहमद ग्राम-पटेल, महुआडीह थाना अंतर्गत आलम पुत्र फेंकु निवासी ग्राम-सवरेजी खुर्द तथा रुद्रपुर थाना अंतर्गत गोलू निषाद उर्फ पहलवान पुत्र राजकुमार निवासी-चनगहा को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
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