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‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’ लिखना दुकानदार को पड़ सकता है भारी, ग्राहक ऐसे ले सकता है अपना हक

No Return, No Refund’ का बोर्ड देखकर न घबराएं! खराब सामान पर दुकानदार को देना पड़ सकता है पैसा, जानिए उपभोक्ता के अधिकार

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। दुकानों पर अक्सर “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा”, “No Return, No Exchange” या “No Refund” जैसे बोर्ड लगे दिखाई देते हैं। ऐसे बोर्ड देखकर कई ग्राहक यह मान लेते हैं कि सामान में खराबी निकलने के बावजूद दुकानदार उसे वापस लेने या बदलने से साफ इनकार कर सकता है। हालांकि, उपभोक्ता कानून की स्थिति इससे अलग है। केवल दुकान पर ऐसा बोर्ड लगा देने से उपभोक्ता के वैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते।
Consumer Protection Act, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की उपभोक्ता संबंधी जानकारी के अनुसार, “Goods once sold will not be taken back”, “No exchange” अथवा “No refund under any circumstances” जैसी शर्तें परिस्थितियों के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि ग्राहक को हर खरीदारी के बाद बिना किसी कारण सामान लौटाने और पैसा वापस लेने का स्वतः अधिकार मिल जाता है।
यदि खरीदा गया सामान दोषपूर्ण है, गलत उत्पाद दिया गया है, विज्ञापन या बताए गए विवरण के अनुरूप नहीं है, नकली है अथवा उसकी गुणवत्ता, मात्रा या कीमत के संबंध में गलत जानकारी दी गई है, तो उपभोक्ता शिकायत कर उचित राहत मांग सकता है।
मसलन, ग्राहक ने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा और उसमें निर्माण संबंधी खराबी निकली, या दुकानदार ने जिस मॉडल अथवा गुणवत्ता का सामान दिखाया था, उसके बजाय दूसरा उत्पाद दे दिया, तो केवल “No Return” का बोर्ड दिखाकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
उपभोक्ता विवाद की परिस्थितियों के आधार पर दोष दूर कराने, सामान बदलवाने, भुगतान की गई राशि वापस लेने, नुकसान के लिए मुआवजा पाने और अनुचित व्यापार व्यवहार रोकने जैसी राहत की मांग कर सकता है।
खरीदारी के समय ग्राहक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह बिल या कैश मेमो जरूर ले। ऑनलाइन खरीदारी होने पर ऑर्डर की रसीद और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा खराब सामान की फोटो या वीडियो, वारंटी अथवा गारंटी कार्ड और दुकानदार या कंपनी के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी संभालकर रखना उपयोगी हो सकता है। विवाद की स्थिति में यही दस्तावेज खरीदारी और शिकायत के महत्वपूर्ण प्रमाण बन सकते हैं।
अगर दुकानदार या कंपनी खराब सामान को बदलने या उचित समाधान देने से मना करती है तो ग्राहक पहले उसे लिखित या डिजिटल माध्यम से शिकायत दे सकता है। समाधान नहीं मिलने पर National Consumer Helpline (NCH) की मदद ली जा सकती है। उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने और मार्गदर्शन लेने की सुविधा उपलब्ध है। NCH से संपर्क के लिए 1915 टोल-फ्री नंबर तथा 1800-11-4000 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा WhatsApp नंबर 8800001915, NCH पोर्टल, मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।
यदि दुकानदार या कंपनी से विवाद का समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत के प्रकार और परिस्थितियों के अनुसार संबंधित Consumer Commission का रुख कर सकता है। दोषपूर्ण वस्तु, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार सहित कई प्रकार के उपभोक्ता विवादों में कानून के तहत राहत मांगी जा सकती है।
Consumer Protection Act के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सही जानकारी पाने, विकल्प चुनने, अपनी शिकायत सुने जाने और उचित राहत या मुआवजा पाने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, सिर्फ ग्राहक का मन बदल जाना या बिना किसी दोष के सामान वापस करने की इच्छा हर मामले में दुकानदार के लिए रिफंड देना अनिवार्य नहीं बनाती। इसलिए खरीदारी से पहले दुकान या कंपनी की रिटर्न और एक्सचेंज नीति को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
याद रखें—“No Return” का बोर्ड हर परिस्थिति में कानून से ऊपर नहीं है। यदि सामान में वास्तविक खराबी है या उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है, तो अपने अधिकारों की जानकारी रखना और खरीदारी के दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

Editor CP pandey

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