बलिया (राष्ट्र की परम्परा)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शांभवी यादव ने खतौनी में फ्रॉड करने के आरोप में पूर्व लेखपाल एवं नगरा सर्किल के वर्तमान कानूनगो के विरुद्ध वारंट जारी किया है रसड़ा तहसील के उरेनी गांव के प्रभात कुमार तिवारी एवं तत्कालीन लेखपाल 2004 में देव भूषण तिवारी के रजिस्टर्ड वसीयत में सत्य रंजन तिवारी के साथ मनोरंजन तिवारी का नाम अंकित कर दिया था जबकि सत्य रंजन तिवारी का नाम 2 अक्टूबर 1997 को ही हो गया था और मनोरंजन तिवारी की मृत्यु 1968 में हो चुकी थी मुकदमा वादी प्रमोद कुमार तिवारी ने जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं उप जिला अधिकारी से सत्यता की जांच कराने की मांग की थी न्यायालय के आदेश पर रसडॉ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था आरोपित प्रभात कुमार तिवारी एवं अन्य के विरुद्ध वारंट जारी हुआ था इस मामले में तत्कालीन लेखपाल न्यायालय हाजिर नहीं हुए थे तहसीलदार रसड़ा प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई होगी
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