संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने सर्वसाधारण को सूचनार्थ अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन – 2023 के कार्य के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा 160 की उपधारा (1) के खण्ड-(ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जिनके वाहन का अधिग्रहण किया गया है वे निर्धारित समय एवं तिथि 09 मई 2023 प्रातः 09:00 बजे शुगर मिल ग्राउण्ड, निकट हीरालाल रामनिवास डिग्री कालेज, खलीलाबाद में अपने वाहन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी अच्छी दशा में एवं ड्राइवर के साथ वाहन समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वाहन में ईधन एवं प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
वाहन स्वामी द्वारा किसी भी दशा में अधिग्रहण आदेश की अवहेलना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 167 के अधीन दण्डनीय अपराध हैl
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