औरैया, (राष्ट्र की परम्परा)जनपद औरैया में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ रविन्द्र कुमार शशि ने बताया कि सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उम्मीद केन्द्रीय पोर्टल 2025 पर वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण की समय-सीमा छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। यह विस्तार माननीय उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2025 के अनुपालन में किया गया है।
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जारी की गई समय-सारिणी के अनुसार मुतवल्ली (मेकर) द्वारा वक्फ सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर पंजीकृत करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत विवरणों की जांच 15 अप्रैल 2026 तक की जाएगी, जबकि बोर्ड स्तर से अंतिम स्वीकृति 5 जून 2026 तक प्रदान की जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त मुतवल्ली, प्रबंध समिति एवं प्रशासकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण उम्मीद केन्द्रीय पोर्टल पर वक्फ सम्पत्ति पंजीकरण के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फीड कराना सुनिश्चित करें। समय पर पंजीकरण न कराने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।
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