देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997, एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 4 (1) के अंतर्गत जनपद देवरिया में स्थित भू- सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी है। जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं उप निबन्धक सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज एवं भाटपाररानी की बैठक कर प्रचलित दर सूची के पुनरीक्षण पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श करने के उपरान्त भू- सम्पत्तियों के कय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जनपद में स्थित भू- सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में लागू मूल्य दर सूची में दी गयी दरों के समतुल्य नहीं है, और वर्तमान में प्रभावी मूल्याकंन सूची में निर्धारित की गयी दरों की पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी। अतः वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची (प्रभावी दिनांक 13 अगस्त 2020) में की गयी सभी दरों को दिनांक 30.08.2024 से प्रभावी मूल्याकंन सूची में पुनरीक्षित किया जाता है।
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