शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों को मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया
शाहजहांपुर(राष्ट्र की परम्परा)
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तृतीय शिवकुमार ने पांच वर्षीया बालिका से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कलान थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में नौ नवंबर 2020 की दोपहर 12 बजे पीड़िता अपने, घर के बाहर खेल रही थी इसी दौरान पड़ोस का एक युवक उसे गलत नियत से पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी मोहल्ले की एक महिला ने देख लिया और बच्ची की मां को बुला लाईं। शोरगुल होते ही आरोपी मौके से भाग गया। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय को सौंपा। मुकदमे की सुनवाई में पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों को मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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