कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)।
क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर जनपद में आबकारी दुकानों के संचालन समय में अस्थायी संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी कुशीनगर महेन्द्र सिंह तंवर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में लिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में संचालित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं अन्य आबकारी दुकानों के संचालन समय में विशेष तिथियों पर बढ़ोतरी की गई है। क्रिसमस पर्व के अवसर पर शराब की दुकान बंदी 25 दिसंबर 2025, जबकि नववर्ष के अवसर पर 30 दिसंबर 2025 एवं 31 दिसंबर 2025 को सभी आबकारी दुकानों को प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि इन चार विशेष दिनों को छोड़कर जनपद में आबकारी दुकानों का संचालन पूर्व निर्धारित समयानुसार ही किया जाएगा। सामान्य दिनों में सभी दुकानें सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। प्रशासन द्वारा समय सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध बिक्री अथवा निर्धारित समय से अधिक दुकानें खुली पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन का यह कदम त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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