आगरा में 1 दिसम्बर तक धारा 144 को लागू

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अंजनी कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों यथा- ईद ए मिलाद/बारावफात, बाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोर्वधन पूजा, भैयादौज, गुरूनानक जयंती/ कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस तथा तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत् सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद में धारा 144 को 01 दिसम्बर 2022 तक लागू की गई है। इस आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया है कि इस अवधि में प्रतिबन्धित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। कुछ असामाजिक तत्व आगरा महानगर की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं व जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तकाल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। आगरा शहर में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रों के कार्यों के दृष्टिगत् शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्राली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया जाता है। कोई भी वाहन किसी प्रकार का धूआं नहीं छोड़ेगा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। यह आदेश आगरा महानगर के लिये उनके अतिरिक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिये सक्षम होगें।
इसी प्रकार अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्अजय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त धारा 01 दिसम्बर 2022 तक आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में भी यथावत लागू रहेगी।

Editor CP pandey

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