वालंटियर के चयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में 07-14 वय वर्ग के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालयों में नामांकन के उपरांत उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक/वालंटियर का चयन किया जाना है। विद्यालय में 05 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण की अवधि तक विशेष प्रशिक्षक की सेवाएं ली जाएगी। यदि एक से अधिक सेवानिवृत्ति अध्यापकों के आवेदन प्राप्त होते हैं तब विशेष परीक्षक के चयन में कम आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक के चयन को वरीयता दी जाएगी, यदि सेवानिवृत अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत अध्यापक के स्थान पर वालंटियर का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत अध्यापक का चयन परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए सेवानिवृत अध्यापक का चयन किया जाएगा।
स्नातक के साथ डीएलएड/बीटीसी बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि डीएलएड/बीटीसी/बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो स्नातक अभ्यर्थी का वालंटियर के रूप में चयन किया जाएगा। वालंटियर के चयन हेतु आयु सीमा दिनांक 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि विशेष प्रशिक्षक /वालंटियर की सेवाएं 31 मार्च 2026 तक के लिए ही मान्य होंगी।
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