देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा) जनपद देवरिया में भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जनपद में भू-सम्पत्तियों की न्यूनतम मूल्य दरें (सर्किल रेट) फिलहाल यथावत रहेंगी। पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में लागू दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 तथा द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 के अंतर्गत नियम-4 (1) के तहत न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही पूरी की गई। इस दौरान जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का गहन परीक्षण किया गया।
इस विषय पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, तथा उप जिलाधिकारी एवं उप निबंधक सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज और भाटपाररानी के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों के वास्तविक क्रय-विक्रय मूल्य, बाजार की स्थिति और पंजीकरण आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।
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परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित भूमि दरें पहले से लागू न्यूनतम मूल्य दर सूची के अनुरूप ही हैं। इसके आधार पर समिति ने संस्तुति दी कि दरों में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी की आवश्यकता नहीं है।
फलस्वरूप 30 अगस्त 2024 से प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित सभी दरें अब 1 जनवरी 2026 से भी यथावत लागू रहेंगी। इससे आम नागरिकों, रियल एस्टेट कारोबारियों और निवेशकों को स्पष्टता मिलेगी और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
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