आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। तकनीकी कारणों से जिन लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न नहीं मिल सका था, उनके लिए अब अतिरिक्त अवसर दिया गया है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन वितरण की अंतिम तिथि 28 जनवरी से बढ़ाकर 30 जनवरी 2026 कर दी गई है।
खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र कार्डधारक राशन से वंचित न रहे। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार तकनीकी समस्या के चलते कई लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए समय-सीमा बढ़ाई गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम बाजरा शामिल है।
वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम बाजरा शामिल है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से 30 जनवरी 2026 तक राशन प्राप्त कर सकते हैं। सभी कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।
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