संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थायी लोक अदालत में किया जाएगा। इसकी जानकारी स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली ने दी। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने बताया कि इस न्यायालय में पीड़ित अथवा आवेदक अपने मामलों का समाधान मात्र एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सुलह-समझौता के माध्यम से करवा सकता है। इस न्यायालय में अन्य न्यायालयों की तरह अधिवक्ता अथवा वकालतनामा की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी की उप धारा (1) के अंतर्गत हुआ है।
ज्ञात हो राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है। इस लोक अदालत में विवादों को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है और सहमति के बाद अवार्ड पास कर दिया जाता है। इसके फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने जनपद वासियों से अपील किया कि कोई भी पक्ष जिसका संबंध जनहित सेवाओं से है, वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में निस्तारण हेतु आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में आवेदन करने से विवादों का त्वरित और सुलभ तरीके से निपटारा किया जा सकता है।
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