राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन: जिला निर्वाचन अधिकारी

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारियों के साथ लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन प्रक्रिया सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं पर बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश व अपर पुलिस अधीक्षक शशिशेखर सिंह उपस्थित रहे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तंवर ने जनपद के समस्त समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में नामांकन सम्बंधी, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, परमिशन, डमी वैलेट पेपर, ईवीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्वाचन आयोग की गाईड लाइन के अनुसार जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करना एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग की मंशा एवं निर्देशानुसार तथा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2024 को जनपद के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद परमिशन हेतु सिगल विन्डों सिस्टम कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अपर जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद से बाहर की दोनो विधानसभा क्षेत्रों खजनी एवं आलापुर के एआरओ द्वारा भी स्थानीय स्तर पर परमिशन जारी किया जा सकेगा।
उन्होंने डमी मतपत्र के माध्यम से प्रचार के विषय पर कहा कि इसका साइज निर्वाचन के मतपत्र से आधा होना चाहिए तथा रंग भिन्न होना चाहिए, डमी ईवीएम की साईज भी निर्वाचन ईवीएम की साइज से आधा होना चाहिए।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 62-संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा निर्वाचन-2024 के संबंध में तिथिवार कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल 2024(सोमवार) को जारी हो जाएगी, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 06 मई 2024(सोमवार), नाम निर्देशन की जांच दिनांक 07 मई 2024(मंगलवार), नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि दिनांक 09 मई 2024(वृहस्पतिवार) निर्धारित की गयी है। मतदान दिनांक 25 मई 2024 (शनिवार) एवं मतगणना का दिनांक 04 जून 2024(मंगलवार) को निर्धारित की गयी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 06 जून 2024 (वृहस्पतिवार) के पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समस्त राजनैतिक दल को सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद में कन्ट्रोल रूम नम्बर-05547-226505 तथा टोल फ्री नम्बर-1950 जारी किया गया है। आदर्श आचार संहिता का कही पर उल्लघन किया जाता है तो कन्ट्रोल रूम नम्बर एवं टोल फ्री नम्बर पर सूचना दे सकते है।
पुलिस अधीक्षक ने समस्त राजनैतिक दलों से नामांकन प्रक्रिया सहित सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सहज, सरल, सौहार्दपूर्ण एवं निर्वाध रूप से सफल बनाने के लिए सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन एवं पार्टी दोनो मिल कर आयोग की मंशा के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराना है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान भी वाहनों की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। बिना अनुमति के वाहन का प्रयोग कदापि न किया जाए। नामांकन स्थल तक एक बार में अधिकतम 05 व्यक्ति ही अन्दर आयेगें सभी के पास परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया/नामांकन कक्ष में कोई असुविधा न हो इस लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। निर्वाचन के दौरान पार्टियों की रैली, जन सभा का आयोजन अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा तथा आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। पब्लिक मीटिंग की पहले से ही अनुमति रहनी चाहिए तथा लाउडस्पीकर/साउण्ड सिस्टम कि ध्वनि 80 डेसिबल तक ही अनुमन्य हैै। कोई भी मीटिंग अथवा लाउडस्पीकर रात्रि 10 बजे के बाद नही होगी। प्रचार-प्रसार सम्बंधित पोस्टर, वैनर अथवा झण्डा आदि का प्रयोग अनुमति के बाद ही किया जाए तथा प्रचार-प्रसार सम्बंधी वैनर, पोस्टर पर पब्लिशर का भी नाम दर्ज होना चाहिए तथा छपने वाले कान्टेन्ट/तथ्य को एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणित होने के बाद ही छपना चाहिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के साथ निर्वाचन प्रक्रिया सम्बंधी आयोग के निर्देशों एवं नियमों को विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि जो लोग निर्वाचन ड्यूटी में लगे है वे अपना ईडीसी (इलेक्शन ड्यटी सर्टिफिकेट) दिखा कर अपना मत डाल सकेगें। जो निर्वाचन कार्य में पोस्टल वैलेट की मांग करेगें उन्हें ऑनलाइन पोस्टल वैलेट निकाल कर वोट करना होगा।
उन्होंने कहा कि 20 मई 2024 को 85 वर्ष की आयु से उपर के मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोट डालने की सुविधा बीएलओ द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार 22 मई 2024 को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दल निर्धारित व्यय सीमा 95 लाख तक ही खर्च कर सकते है तथा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति को 10 हजार रूपये से ज्यादा का नगद भुगतान नही किया जा सकता है इससे अधिक का भुगतान यूपीआई, चेक के माध्यम से किया जा सकता है तथा सोशल मीडिया कैम्पेन को भी इस बार प्रत्याशी के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।
इस अवसर पर पूर्व प्रदेश सचिव सपा रामदरश यादव, जिला महामंत्री भाजपा कौशलेश सिंह, जिला अध्यक्ष बसपा धर्मदेव प्रियदर्शी, जिला महा सचिव आम आदमी पार्टी ब्रम्हदेव सिंह सैंथवार, जिला उपाध्यक्ष सपा सिराज अहमद, जिला अध्यक्ष कॉग्रेस प्रवीण पाण्डेय, जिला अध्यक्ष अपना दल (एस) बाबूलाल कन्नौजिया आदि उप जिलाधिकारी सदर शैलेश कुमार दूबे, उप जिलाधिकारी मेंहदावल अरूण वर्मा, उप जिलाधिकारी धनघटा उत्कर्ष श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी डा. सुनील कुमार, उप जिलाधिकारी संजीव राय, डीसी एनआरएलएम जीशान रिजवी, वरिष्ठ कोषाधिकारी वैभव कुमार, अधिशाषी अभियन्ता नलकूप/ईवीएम प्रभारी लालचन्द, सहायक निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सम्बंधित पदाधिकारी एवं अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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