संत कबीर नगर(राष्ट्र की परम्परा)l शासन की ओर से ट्रैक्टर-ट्रॉली व माल वाहक वाहनों पर सवारी बैठाने वालों पर सख्ती करने व उनसे 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल करने का आदेश जारी कर रखा है। जिसकी अनदेखी कर लोग ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बेहिचक चल रहे हैंl
कृषि कार्य के लिए पंजीयन कराने के बाद न सिर्फ ट्रैक्टर-ट्रॉली का कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। बल्कि उनसे सवारियां भी ढोई जा रही हैं। इसी के साथ माल वाहक पिकअप, मैक्स आदि का भी प्रयोग हो रहा हैl लोग अपनी जान को जोखिम में डाल कर यात्रा कर रहे हैंl जबकि जिम्मेदार मौन हैl
ज्ञात हो कि विगत वर्ष कानपुर व सीतापुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से हुई मौतों के बाद भले ही सरकार गंभीर हो गई और मुख्यमंत्री के कड़े रुख पर यातायात निदेशालय ने इस पर रोक लगाने के लिए ₹10,000/- का जुर्माना तय कर दियाl परतुं लोग बेखौफ होकर सवारियों को ढो रहें हैंl
यह चित्र है राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्ती से गोरखपुर जाते लोगों से भरे पिकअप वाहन का, जो बिना रोकटोक के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैंl
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