लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
अब तक पेट्रोल पंप लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी (DM) को 10 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया जटिल और समय-साध्य हो जाती थी। नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया सरल, तेज और पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगी।
पहले 10 विभागों से लेनी पड़ती थी एनओसी
अब तक लागू नियमों के तहत जिलाधिकारी को पेट्रोल पंप खोलने के लिए
राजस्व, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग (PWD), विकास प्राधिकरण या नगर निकाय, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग और बिजली विभाग सहित कुल 10 विभागों से एनओसी लेनी होती थी।
इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता था, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी होती थी।
अब केवल इन विभागों से जरूरी होगी एनओसी
प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सरल बनाते हुए फैसला किया है कि अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से
राजस्व विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण
से ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
शेष विभागों के लिए आवेदक का स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) ही पर्याप्त माना जाएगा।
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डिजिटल एनओसी और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा
नई व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी द्वारा जारी एनओसी डिजिटल हस्ताक्षरित होगी और आवेदक के यूजर लॉग-इन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी।
इसके साथ ही आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेगा।
कारोबारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस फैसले से
• पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज होगी
• अनावश्यक देरी खत्म होगी
• निवेशकों और कारोबारियों को राहत मिलेगी
• प्रदेश में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा
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