राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: अधिकार जानना ही सच्ची जागरूकता है

24 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि बाज़ार व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। उत्पादन से लेकर वितरण और बिक्री तक की पूरी श्रृंखला उपभोक्ता पर ही टिकी होती है, फिर भी वही सबसे अधिक उपेक्षा और शोषण का शिकार होता है।
आज का उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक विकल्पों से घिरा है, लेकिन विकल्पों की यह भरमार अक्सर भ्रम भी पैदा करती है। आकर्षक विज्ञापन, छूट के झूठे दावे और गुणवत्ता से समझौता—ये सभी उपभोक्ता के हितों पर सीधा प्रहार करते हैं। ऐसे में उपभोक्ता अधिकार केवल काग़ज़ी प्रावधान न रह जाएँ, इसके लिए जागरूकता सबसे ज़रूरी हथियार है।
उपभोक्ता को सुरक्षित उत्पाद पाने का अधिकार है, सही जानकारी जानने का अधिकार है और असंतोष की स्थिति में अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकार होते हुए भी अधिकांश उपभोक्ता उनका उपयोग नहीं कर पाते। शिकायत प्रक्रिया की जानकारी का अभाव और अनावश्यक भय उपभोक्ता को चुप रहने पर मजबूर कर देता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का संदेश स्पष्ट है—सतर्कता ही सुरक्षा है। हर खरीदारी से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना, बिल और वारंटी जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर आवाज़ उठाना उपभोक्ता का कर्तव्य है। जब उपभोक्ता जागरूक होगा, तभी बाज़ार में पारदर्शिता आएगी और विक्रेता भी जिम्मेदारी से व्यवहार करने को बाध्य होंगे।
यह दिन हमें याद दिलाता है कि उपभोक्ता की ताकत उसकी जागरूकता में निहित है। यदि हर उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझे और उनका प्रयोग करे, तो शोषण की गुंजाइश अपने आप समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यही संकल्प लिया जाना चाहिए कि हम न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, बल्कि एक जिम्मेदार और सतर्क उपभोक्ता बनकर समाज को भी जागरूक करेंगे।

rkpNavneet Mishra

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