आजमगढ़ ( राष्ट्र की परम्परा )
एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ओमप्रकाश शर्मा तृतीय ने पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव और शैलेश उर्फ टेनी को कोर्ट ने दोषी पाया है। साथ ही कोर्ट ने इन चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बताते चलें कि छः जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री की सिधारी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 40 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी।
विदित हो कि 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेसी नेता अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसका आरोप पूर्व मंत्री अंगद यादव पर लगाया गया था। हत्याकांड के कुछ दिन बाद अंगद यादव ने सिधारी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था,हत्या की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब राजनारायन सिंह सुबह टहलने के लिए निकले थे। बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव एवं बरदह क्षेत्र के सम्मोपुर ग्राम निवासी सुनील सिंह व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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