न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मौके पर राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से नहीं कराया क्रियान्वयन
एनटी सर्वे सीलिंग की जांच में पकड़ी गई खामियों
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। सीलिंग में निकली जमीन को कूट रचित तरीके से लड़कों ने वसीयत के जरिए कराया अपने नाम मोटी रकम लेकर सरकारी जमीनों को बेचना किया प्रारंभ । नायब तहसीलदार सर्वे सीलिंग बिकी हुई जमीनों को राज्य सरकार के खाते में लेने की प्रक्रिया की शुरू। वाद संख्या 188 राज्य सरकार बनाम अशोक कुमार अंतर्गत धारा 12 अ जो सी आरोपन संशोधन अधिनियम 1975 में पारित आदेश 29 जून 1976 निवासी गोरखपुर शेखपुर रामलाल पुत्र देवकीनंदन की जमीन 4.06 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी, जिसका अमलदरामद संबंधित खतौनी पर कर दिया गया था लेकिन जालसाजी कर अशोक कुमार के लड़कों आशीष कुमार, अमित कुमार, अजीत कुमार, ने राजस्व कर्मचारीयो को अपने प्रभाव में लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मौके पर क्रियान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि पर राज्य सरकार को कब्जा नहीं लेने दिया जिसके कारण राज्य सरकार को अभी तक अतिरिक्त घोषित 4.06 एकड़ भूमि प्राप्त नहीं हो पाई राजस्व अभिलेख खतौनी आदि में राज्य सरकार का नाम दर्ज नहीं होने दिए गया, आशीष कुमार और अमित कुमार, अजीत कुमार ने फर्जी तरीके से पहले वसीयत कराया उसके बाद मोटी रकम लेकर सरकारी जमीन को भू माफियाओ को बेच कर राजस्व क्षति पहुचाने का कार्य किया गया।
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