बगैर योग्यताधारी कीटनाशी डीलर व रिटेलर्स स्वतः हो जाएंगे अवैध

महराजगंज( राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में संचालित/स्थापित कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानो, डीलरो,रिटेलर्स की कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अहर्ता धारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर 023 तक डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इन्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डिलर्स, डिप्लोमा करना अनिवार्य है। उक्त जानकारी कृषि रक्षा अधिकारी हिमाचल सोनकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी । उन्होंने कहा कि डिप्लोमा/सी0सी0आई0एम0के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु 31जुलाई 2023 की सायं 5 बजे तक आवेदन कार्यालय में जमा करें । उक्त समया अवधि में सरकार द्वारा संशोधित नियमावली के तहत डिप्लोमा नही करने वाले अनुज्ञाप्तिधारियो की कीटनाशक लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाएग ।

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