अपराधियों के हाजिर न होने तथा न्यायालय में आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की की कार्रवाही

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। पुलिस क्षेत्राधिकारी महसी जे.पी. त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा संख्या 09/2023 धारा 279, 452, 323, 504, 506, 427, 376डी, 392 आईपीसी व 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट थाना बौण्डी से सम्बन्धित अभियुक्त कलऊ अंसारी पुत्र पंजाब व नेक मोहम्मद उर्फ लादेन पुत्र कलऊ अंसारी, निवासी अलीपुर दरौना थाना बौण्डी, जिला बहराइच द्वारा थाने में हाज़िर न होने अथवा न्यायालय में आत्म समर्पण न करने पर सम्बन्धित मुल्जिमों की चल अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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