सुल्तानपुर (राष्ट्र की परम्परा)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण अदालत में कंडोलेंस (शोकसभा) आयोजित की गई, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब अगली तारीख 17 नवंबर 2025 निर्धारित की है।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने रायबरेली कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी के रूप में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, और उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई।
26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। तब से वादी पक्ष साक्ष्य पेश कर रहा है। अब तक एक गवाह से जिरह पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे गवाह की जिरह जारी है। अक्सर हड़ताल और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।
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