ग्वालियर/मध्य प्रदेश (राष्ट्र की परम्परा)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अप्रैल 2023 में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अपने ही 5 साल के बेटे की हत्या के मामले में दोषी पाई गई महिला ज्योति राठौर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले इस मामले पर न्याय की मुहर लगा दी है।
विवाहेतर संबंध बना हत्या की वजह
जांच में सामने आया कि ज्योति राठौर के अपने पड़ोसी उदय इंदौलिया के साथ विवाहेतर संबंध थे। ज्योति का 5 वर्षीय बेटा जतिन एक दिन अपनी मां को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख बैठा। बच्चा डर गया और उसने यह बात अपने पिता को बताने की बात कही। इसी डर में कि उसका राज खुल जाएगा, ज्योति ने एक खौफनाक कदम उठा लिया।
दूसरी मंजिल से धक्का देकर की हत्या
पुलिस के अनुसार, 28 अप्रैल 2023 को ज्योति अपने बेटे जतिन को घर की दूसरी मंजिल पर ले गई और वहां से उसे नीचे धक्का दे दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई। शुरुआत में ज्योति ने इसे दुर्घटना बताने की कोशिश की, जिससे मामला संदिग्ध बना रहा।
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पिता ने जुटाए सबूत
मृतक के पिता ध्यान सिंह राठौर, जो पेशे से पुलिस कांस्टेबल हैं, को शुरू से ही घटना पर शक था। उन्होंने पत्नी और पड़ोसी के बीच हुई बातचीत के ऑडियो-वीडियो सबूत एकत्र किए। साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जुटाई। करीब 15 दिन बाद ज्योति ने पति के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद ध्यान सिंह सभी सबूतों के साथ पुलिस के पास पहुंचे।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर ज्योति राठौर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में नामजद पड़ोसी उदय इंदौलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अदालत ने उसे रिहा कर दिया।
समाज को झकझोरने वाला मामला
यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि तनाव, संदेह और गलत रिश्ते किस तरह एक मासूम की जान ले सकते हैं और पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं। पुलिस जांच और अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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