निजी विद्यालयों द्वारा किये जा रहे अनैतिक एवं अवैधानिक क्रियाकलापों का लगाया आरोप
आजमगढ़ ( राष्ट्र की परम्परा )
बुधवार को उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ ने गोविंद दुबे के नेतृत्व में निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अनैतिक एवं अवैधानिक क्रियाकलापों के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराते हुए, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि निजी विद्यालया द्वारा सत्र के मध्य में अचानक 08 अगस्त को बिना किसी पूर्व सूचना के अवकाश घोषित कर दिया गया। निजी विद्यालयों द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कहा गया जनपद में सभी निजी विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (21) के अनुसार पूर्व प्रयोजन चौरिटेबल ट्रस्ट के रूप में निबंधित हैं, निबंधन की शर्तों तथा ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 11 के उप नियम-1 के अंतर्गत विद्यालय द्वारा प्रपत्र 1 के माध्यम से विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्व घोषणा की जाती है की, विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद भी इन्हीं शर्तों के आधार पर संबद्धता प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप के अभाव में निजी विद्यालय अपने खर्च से अधिक आय अर्जित करते रहते हैं। अप्रैल के महीने में हर वर्ष ट्यूशन फीस के अतिरिक्त एनुअल फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि न्याय हित में सक्षम अधिकारियों सहित एक जांच दल का गठन कर उपरोक्त आरोपों की जांच करवाने की कृपा करें।
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