नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण 11 से 25 अप्रैल तक

मऊ ( राष्ट्र की परम्परा)l जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह अप्रैल, 2025 में दिनांक 11 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं तथा 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा०) तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.00 किग्रा० गेहूं एवं 3.00 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

rkpNavneet Mishra

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