देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को जारी शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा एक जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स 01 से 15 दिसम्बर, 2025 तक विशेष अभियान चलाकर बाल एवं किशोर श्रमिकों की पहचान, अवमुक्ति तथा उनके साथ ही उनके परिवारों के शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है क्रम में जिला टास्क फोर्स टीम ने 02 दिसम्बर, 2025 को तहसील रुद्रपुर क्षेत्र में अभियान संचालित किया। अभियान के दौरान दुकानों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम उन्मूलन की कार्रवाई की गई, जिसमें 04 प्रतिष्ठानों पर कुल 05 किशोर श्रमिक कार्यरत पाए गए। सभी किशोर श्रमिकों को चिन्हित करते हुए उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही, संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।सहायक श्रम आयुक्त ने जनपद के सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठान स्वामियों, होटल-ढाबा संचालकों एवं उद्योग मालिकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार के बाल श्रमिक न रखें। यदि किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर बाल श्रम पाया जाता है, तो नियमानुसार प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹20,000 से ₹50,000 तक का अर्थदंड तथा 06 माह से 02 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।
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