संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)l उप कृषि निदेशक राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद के कृषकों को उनकी आवश्यकता/जोत बही के अनुसार उर्वरकों की सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों में उपलब्ध कराना कृषि विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के धारा-4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों के रेट बोर्ड में पठनीय दशा में उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य एवं केन्द्रों में उपलध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य है। उर्वरक बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण/भ्रमण के समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय कई उर्वरक बिक्री केन्द्रों के स्टाक बोर्ड पर उर्वरको के रेट प्रायः चाक द्वारा लिखे होने के कारण पठनीय नहीं होता है, जिससे कारण कृषक भ्रमित होते है।
उन्होंने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र में स्थित रेट बोर्ड पर उर्वरकों की अधिकतम बिक्री दरें पेन्ट के द्वारा पठनीय लिखते हुए ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाए कि कृषकों के द्वारा आसानी से उर्वरकों के मूल्यों की जानकारी हो सके। इस कार्यवाही को अधिकतम तीन दिवस में पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण/छापा के समय यदि उर्वरक बिक्री केन्द्र में स्थित रेट बोर्ड पर उर्वरकों की अधिकतम बिक्री दरे पेन्ट के द्वारा पठनीय लिखा एवं उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया नहीं पाये जाने पर उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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