भारत वापसी के सम्बंध में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा दी गयी जानकारी
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने विगत दिनों जनता दर्शन में प्राप्त एक फरियाद का संज्ञान लेते हुए गोरखनाथ चौहान के सऊदी अरब के जेल से रिहाई और भारत वापसी के संबंध में शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया थाl जिस पर शासन द्वारा भारतीय दूतावास/विदेश मंत्रालय से गोरखनाथ चौहान की रिहाई के संबंध में सऊदी अधिकारियों से मानवीय आधार पर माफ करने और जेल से उनकी रिहाई के लिए अनुरोध किया किया थाl
इस संबंध में जेद्दाह में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा अवगत कराया है कि गोरखनाथ चौहान को सड़क दुर्घटना के केस में गिरफ्तार किया गया था और मृतक के परिवार ने उन पर मुआवजे के लिए कोर्ट केस किया है। सऊदी अरब के कोर्ट ने सऊदी रियाल 2,25,000 मुआवजा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है। इस परिदृश्य में गोरखनाथ की रिहाई मृतक के परिवार को सऊदी रियाल 2,25,000 की मृत्यु मुआवजा राशि के भुगतान पर निर्भर है।
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