बलिया(राष्ट्र की परम्परा)l जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त जनपद के ग्यारह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से सभी अभियुक्त तुरंत जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्तों को अपने संबंधित थानों पर देना होगा और यह भी बताना होगा कि वे कहां रह रहे हैं। साथ ही अभियुक्तों को यह भी आदेशित किया गया है कि वे अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दोषियों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।
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