आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सात स्टाम्प वादो का डीएम ने किया निस्तारण

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सात स्टाम्प वादो को लोक अदालत में निस्तारित किया गया।
सरकार बनाम सीमा सिंह, वाद सं० डी201905200001869 धारा-33, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया की आख्या दिनांक 20.11.2019 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया द्वारा प्रकरण में रू0 2,13,000/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-33 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है तद्कम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू० 2,13,000/- व व्याज रू0 1,43,775/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 1000 / – मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 3,57,775/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम हुमेरा खातुन वाद सं० डी202205200000975 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देवरिया की आख्या दिनांक 21.06.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) देवरिया द्वारा प्रकरण में रू0 53,580/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है तद्कम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू0 44,650/- व कमी निबन्धन शुल्क रू० 8,930/- व ब्याज रू० 13,395/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 1000/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 67,975/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम बिन्दा देवी वाद सं० डी202205200000983 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही उप निबन्धक सलेमपुर की आख्या दिनांक 18.06.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रू0 30,950/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है तद्कम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कभी स्टाम्प शुल्क रू० 25480/- व कमी निबन्धन शुल्क रु० 5,470 /- व व्याज रू0 5733/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 1000 /- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 37,683 / अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम रजिया खातून, वाद सं० डी202205200001732 धारा 47. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रू0 3,720 / – की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा 47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है तद्क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू0 3100/- व कमी निबन्धन शुल्क रु० 620/- व व्याज रू0 465/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 500/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 4685/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम अर्चना कुमारी वाद सं० डी202205200001733 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनिय की कार्यवाही उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रू0 10,180/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। तद्कम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू० 8,150/- व कमी निबन्धन शुल्क रू० 2,030 /- व व्याज रू0 1,712/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 500/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 12,392/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम अर्चना कुमारी, वाद सं० डी202205200001734 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रू० 9,250/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कभी स्टाम्प शुल्क मय व्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है तद्कम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रु० 7,400 /- व कमी निबन्धन शुल्क रू0 1,850/- व व्याज रू0 1,887/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 500 /- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 11,637 / अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
सरकार बनाम चन्द्रावती देवी, वाद सं० डी202305200000092 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्यवाही सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया की आख्या दिनांक 09.01.2023 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिय द्वारा प्रकरण में रू0 2,59,680/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय व्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। तदुक्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू0 2,27,220/- व कमी निबन्धन शुल्क रू0 32460/- व ब्याज रू० 17,042/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 5000/- मात्र अर्थदण्ड के साथ 2,81,722 / – अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया।

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