कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत है, को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिलाबदर किया गया है। उक्त के क्रम में महबूब उर्फ युनूस पुत्र अताकदीन निवासी
मिश्रौली थाना- कसया जनपद-कुशीनगर को 10 जुलाई से 06 माह के लिये जनपद-महराजगंज हेतु जिला बदर किया गया है।
यूपी में स्वास्थ्य क्रांति: लोहिया संस्थान बनेगा 1010 बेड का सुपर स्पेशलिटी सेंटर प्रयागराज SRN…
वैश्विक तनाव, कच्चे तेल और शेयर बाजारों में उथल-पुथल: निवेशकों की बढ़ती धड़कनों के बीच…
पेपर लीक और परीक्षा माफिया के दौर में सीबीएसई की नई व्यवस्था क्यों बनी छात्रों…
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)तहसील रुद्रपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और…
बलिया(राष्ट्र की परम्परा ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने शनिवार…
90 शिकायतों में 8 का मौके पर निस्तारण, मिड डे मील में केवल खिचड़ी परोसने…