देवरिया हत्याकांड: फतेहपुर ग्राम पंचायत में धारा 144 लागू

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम फतेहपुर में घटित घटना के दृष्टिगत गांव में विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों व जनसमूहों द्वारा उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि कार्यक्रम किये जाने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। गांव की सीमा में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ रखा जाना नितान्त आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि दं0प्र0सं0-1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 09 अक्टूबर से से 08 नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैं, जो ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व थाना रूद्रपुर की सीमा के लिए प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार राजस्व ग्राम – फतेहपुर (तहसील व थाना- रूद्रपुर) में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक समय, एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की पंचायत / धरना-प्रदर्शन न तो बुलायेगा / न करेगा और न ही इस प्रकार के किसी धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम में शामिल होगा।
कोई भी व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी के घर की छत पर ईंट-पत्थर / आपत्तिजनक सामग्री एकत्र नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई विस्फोटक पदार्थ अपने पास एकत्र करेगा और न ही रखेगा। विशेष परिस्थिति में उप जिला मजिस्ट्रेट – रूद्रपुर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र लेकर चल सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों के कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियों के लिए लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद / जातिगत विद्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यन्त्र से उसे प्रचारित / प्रसारित करेगा। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग निधारित मानक / डेसिबल के अनुसार उप जिला मजिस्ट्रेट – रूद्रपुर की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से न तो प्रचारित / प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
आदेश एडीएम कार्यालय के पूर्व में पारित आदेश संख्या-562 / जे0ए0-2023, दिनांक 16 अगस्त 2023 जो कि पूरे जनपद के लिए लागू है, के अतिरिक्त दं०प्र०सं० की धारा-144 (3) में वर्णित प्राविधानों के क्रम में ग्राम फतेहपुर, तहसील व थाना- रूद्रपुर, जनपद देवरिया के लिए लागू रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चूंकि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान हैं, जिनमें तत्काल निवारण की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता अपरिहार्य है, इसलिए यह आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है तथा जो भी व्यक्ति इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें सूचित किया जाना और सुनवाई का अवसर दिया जाना इस समय सम्भव नहीं है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघन करता पाया जाता है तो वह दं०सं० की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

rkpnews@somnath

Recent Posts

विहिप गोरख प्रांत की बैठक में कर्तव्यों को नया स्वरूप दिया गया, रोडमैप की रूपरेखा तैयार

गोरखपुर गोरक्ष प्रांत योजना बैठक—कार्ययोजना 2026 यह बैठक विश्व हिंदू परिषद, गोरक्ष प्रांत, गोरखपुर, योजना…

16 hours ago

बीबीएयू में बेटियों के लिए एनसीसी का बिगुल, 30 अगस्त तक मौका

नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की राह पर कदम बढ़ाएंगी छात्राएं, 19 से 22 वर्ष आयु वर्ग…

1 day ago

सेंट्रल बैंक के स्थापना दिवस पर आरसेटी देवरिया में हुआ भव्य पौधरोपण, “एक पेड़ माँ के नाम” का दिया संदेश

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण…

1 day ago

शहीद शिवराज सोनार की याद में रक्तदान का महाअभियान, एसपी ने की पहल की सराहना

अनूप तिवारी देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अमर शहीद शिवराज उर्फ सोना सोनार के 84वें शहादत…

1 day ago

काकोरी ट्रेन एक्शन: पटरियों पर गूंजी वह हुंकार, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी

सरदार भगत सिंह ने ‘किरती’ में लिखी वीरों की गाथा काकोरी ट्रेन एक्शन केवल सरकारी…

2 days ago

सतत कृषि ही भविष्य की समृद्धि का आधार: भुवनेश्वर नाथ पांडेय

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में शुक्रवार को "सतत कृषि…

3 days ago