निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही होगी पूर्ण-डीएम
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)l राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ के अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) रमेश रंजन ने निर्देश दिया है कि जनपद की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा।
निर्धारित समय सारणी के अनुसार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि 11 से 17 मार्च, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 से 22 मार्च तक किया जाएगा, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त, पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में 23 से 31 मार्च तक समाहित करना तथा अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गयी है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 11 मार्च से 17 मार्च तक की अवधि में आयोग की वेबसाईट sec.up.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन भी कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता, सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है, तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है, ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है, उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए, निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें, तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।
बंगाल विभाजन : स्वदेशी चेतना की ज्वाला (1905)१६ अक्टूबर १९०५ को लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल…
जाने पंडित बृज नारायण मिश्र से आज का दिन विशेष:हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक…
पंडित बृज नारायण मिश्र के द्वारा निर्मित विशेष पंचांग 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को हिन्दू…
बिहार (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं को…
पटाखों के संबंध में शासनादेश का कड़ाई से करे अनुपालन, डीजे पर रहेगी कड़ी नजर,…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। स्थानीय प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद में चल रहे…