निकाय चुनाव: चुनाव कार्यालय, सभा, रोड शो आदि लिए एसडीएम से अनुमति जरूरी

संत कबीर नगर( राष्ट्र की परम्परा)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) संदीप कुमार ने नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2023 के प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन कार्यालय एवं जुलूस/सभा की अनुमति के संबंध में बताया है कि चुनाव लड़ने वालें प्रत्याशियों द्वारा रोड शो, जुलूस, सभा आदि हेतु तत्समय अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने उक्त से सम्बंधित अनुमति प्रदान करने हेतु निकायवार उप जिला मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया गया है। जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, नगर पंचायत मगहर, नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा निकायों में उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद को, नगर पंचायत मेंहदावल, बेलहर कला, धर्मसिंहवा में उप जिला मजिस्ट्रेट मेंहदावल एवं नगर पंचायत हरिहरपुर, नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा में रोड शो, जुलूस सभा आदि करने की, निर्वाचन कार्यालय खोलने की अनुमति हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट धनघटा को अधिकृत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी यदि प्रार्थना पत्र देता है तो उसकी पुलिस द्वारा शीघ्रता से जॉच करवाकर आख्या प्राप्त करें तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं अन्य निर्देशों के आलोक में शर्तों के अधीन गुण-दोष के आधार पर सभा, जुलूस आदि की अनुमति देना सुनिश्चित करें। अनुमति की एक प्रति सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को भी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ ही एक पंजिका भी तैयार की जाये जिसमें अनुमति प्रदान की गई सभाओं के कार्यक्रम का पूर्ण विवरण (दी गई समय सीमा सहित) अंकित हो। सभाओं की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि दो प्रत्याशियों के मध्य सभाओं अथवा जुलूस की समय सीमा को लेकर टकराव की स्थिति न हो। जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद/व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।

rkpNavneet Mishra

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