जनपदीय पुलिस द्वारा शराब तस्कर के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत 30 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क
देवरिया राष्ट्र की परम्परा/RKP NEWS)
जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के आदेश संख्याः 1250/2022 के अनुपालन में आज दिनांक 30.08.2022 को उप जिलाधिकारी सदर देवरिया, क्षेत्राधिकारी नगर देवरिया, तहसीलदार सदर देवरिया व थाना रामपुर कारखाना पुलिस बल द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्त सुनील राजभर पुत्र रामचन्द्र राजभर निवासी-नौतन हथियागढ़ थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जमीन व भवन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख 25 हजार रूपये की है, कुर्क करते हुए सारी संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर जनपद देवरिया को नियुक्त किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में शराब तस्करी व गम्भीर अपराध के कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं, जो वर्तमान समय में जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।
फोटो विज्ञप्ति आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। किडनी में ट्यूमर होने पर अक्सर मरीजों को बड़े…
फोटो प्रेस विज्ञप्ति आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। गांवों की सुरक्षा में दिन-रात जुटे ग्राम प्रहरियों…
किसानों के लिए बड़ी पहल: आगरा में कल जुटेंगे तीन मंडलों के कृषि विशेषज्ञ, रबी…
वार्षिक प्रशिक्षण शिविर-169 में कैडेट्स को मिला सैन्य जीवन और नेतृत्व क्षमता का मार्गदर्शन गोरखपुर…
बरहज (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के करजहाँ गांव से एक ऐसी…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले गांवों में ग्राम प्रहरी की भूमिका सीसीटीवी कैमरे जैसी, सूचना तंत्र…