संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी 2004 में वितरण कार्य दिना 10 जनवरी 2024 से प्रारम्भ होगा जो दिनांक 25 जनवरी 2024 तक चलेगा। उपरोक्त वितरण में अन्त्योदय कार्ड धारको को 14 किग्रा गेहूँ व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा) खाद्यन्न का निःशुल्क वितरण प्रात 06 से रात्रि 9 बजे की अवधि में ई-पास मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत राशनकार्ड धारको को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन०एफ०एस०ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आगामी क वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनाक 01जनवरी 2024 से आगामी 05 वर्षो तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक की अवधि में एन०एफ०एस०ए० के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगाl
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