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आगरा,(राष्ट्र की परम्परा)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी ने दी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गगत
युवक के दिव्यांग होने पर : रु. 15,000
युवती के दिव्यांग होने पर : रु. 20,000
युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर : रु. 35,000
पुरस्कार स्वरूप दंपत्ति को प्रदान किए जाते हैं।
पात्रता मानदंड
विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो।
युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य।
विवाह गत वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो।
आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड
युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र
मुख्य चिकित्साधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र
राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
निवास प्रमाण पत्र
दंपत्ति के आधार कार्ड
ज्ञान देवी ने बताया कि इच्छुक दंपत्ति योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं।
www.divyanjanupsdc.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन की प्रति तथा सभी आवश्यक अभिलेखों की प्रतियाँ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, संजय पैलेस, आगरा में जमा करानी होंगी, ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग दंपत्तियों से अपील की गई है कि वे योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।
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