बलिया(राष्ट्र की परम्परा)l पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर द्वारा जनपद बलिया को अपराध मुक्त बनाने व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) व उपजिलाधिकारी सदर की संस्तुति के आधार पर अपराधियों पर अंकुश लगाने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु शनिवार को जिलाधिकारी बलिया द्वारा मुन्ना राजभर उर्फ टुड़ी पुत्र स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटक निवासी भलुही थाना सुखपुरा को उसके अपराधिक इतिहासों व कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्र0नि0/थानाध्यक्ष की आख्या उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर का आदेश निर्गत किया गया था ।
उक्त आदेश का पालन कराते हुए थाना सुखपुरा पुलिस टीम द्वारा डुगडुगी बजवा कर अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त को गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश के क्रम में बलिया जनपद की सीमा से बाहर किया गया । अभियुक्त मुन्ना राजभर आज की तिथि से बिना अनुमति के जनपद की सीमा के अंदर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी l
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